राजनांदगांव। प्रार्थी मोहल्ले वासियो के साथ चौकी चिखली उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि मोहल्ले का आदतन बदमाश सुरज उर्फ राजा साहू, सोनू उर्फ प्रदीप साहू शराब पीकर दुकान में आकर शराब पीने और धमका कर अवैध रूपये-पैसों की मांग करते है व आये दिन समस्त दुकानदारों, व्यापारी से डरा-धमका कर मुफ्त में राशन और सामान मांगते है। रिपोर्ट पर चौकी चिखली में धारा 296, 351 (2), 119 (1), 3 (5) भां.न्या.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल दूरभाष से वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिया गया। पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा व नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदर्शन में चौकी चिखली स्टाफ द्वारा टीम गठीत कर अरोपी की पतासाजी कर सटीक सूचना पर घेराबंदी कर आरोपी सूरज उर्फ राजा साहू पिता टिबलू साहू, उम्र 36 साल एवं सोनू उर्फ प्रदीप साहू पिता टिबलू साहू, उम्र 34 साल दोनों साकिन वार्ड नंबर-5, पुलिस चौकी चिखली को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सोनू उर्फ प्रदीप साहू के विरूद्ध जिला दंडाधिकारी, राजनांदगांव द्वारा एक वर्ष का काला अवधि के लिए जिला बदर आदेश पारित किया गया था, जो क्षेत्र में लुका-छिपा आता जाता था। आरोपी द्वारा आदेश का उल्लंघन करना पाया गया, जिससे आरोपी के विरूद्ध जिलाबदर उल्लघंन संबंधी धाराओं के तहत् वैधानिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय पेश कर आदेशानुसार जेल दाखिल किया गया। असामाजिक तत्वों, गुंडा बदमाशों के विरूद्ध सतत् अभियान कार्यवाही जारी रहेगी।
उपरोक्त कार्यवाही में उनि नरेश कुमार बंजारे, सउनि शत्रुहन टंडन, प्रधान आरक्षक सुनील वर्मा, महिला प्रधान आरक्षक वंदना पटले, आरक्षक सुनील बैरागी, मिर्जा असलम बेग, देवेन्द्र ब्रम्हणकर, महिला आरक्षक ज्योति साहू एवं चौकी चिखली स्टाफ का महत्वपूर्ण भूमिका एवं सराहनीय योगदान रहा है।
