घरेलू गैस सिलेण्डर के दुरूपयोग और अवैध रिफिलिंग पर की गई जप्ती कार्रवाई

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 ➡️जांच में 96 घरेलू गैस सिलेण्डर, 77 नग रेग्युलेटर और 25 फीट गैस पाईप जप्त

राजनांदगांव 03 सितम्बर 2024 -कलेक्टर श्री संजय अग्रवाल के निर्देशानुसार जिले में घरेलू गैस के दुरूपयोग करने पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों की जांच कर जप्ती की कार्रवाई की जा रही है। खाद्य अधिकारी श्री रविन्द्र सोनी ने बताया कि विगत दिनों जिले के छुरिया विकासखंड एवं डोंगरगांव विकासखंड के तीन प्रतिष्ठानों में सहायक खाद्य अधिकारी एवं खाद्य निरीक्षकों की संयुक्त टीम द्वारा जांच की कार्रवाई की गई। खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने छुरिया विकासखंड के ग्राम आमगांव स्थित प्रतिष्ठान न्यू सांई जनरल स्टोर्स आमगांव (कुमर्दा), राजेश साहू किराना स्टोर्स ग्राम खुर्सीटिकुल तथा डोंगरगांव विकासखंड के ग्राम अर्जुनी स्थिति श्री अनिल कुमार के प्रतिष्ठान में दबिश देकर जांच की गई। जांच के दौरान प्रष्ठिानों में घरेलू गैस सिलेण्डरों की रिफिलिंग एवं अवैधानिक रूप से विक्रय किया जाना पाया गया। जांच में 5 किलो ग्राम के 72 नगर सिलेण्डर, 2 किलो ग्राम के 13 नग एवं 14.2 किलो ग्राम के 11 सिलेण्डर, 77 नग रेग्युलेटर, 25 फीट गैस पाईप जप्त की गई। कलेक्टर न्यायालय में संबंधितों के विरूद्ध प्रकरण दर्ज कर प्रस्तुत किया गया है। उल्लेखनीय है कि कलेक्टर श्री अग्रवाल ने निर्देशानुसार जिले में चल रहे होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, रेहडिय़ों में जांच कर लगातार कार्रवाई की जा रही है। होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे, रेहडिय़ों में कामर्शियल सिलेंडर के अलावा घरेलू सिलेंडर के उपयोग करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।

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